Free Electricity Scheme: बिहार सरकार की नई योजना के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले ग्राहकों को अब हर महीने 125 यूनिट तक बिजली की खपत पर रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी. ऐसे ग्राहकों की बिजली आपूर्ति बिना रुकावट जारी रहेगी. हालांकि, यदि उपभोक्ता के नाम पिछले बिलों का बकाया है, तो उन्हें रिचार्ज करना अनिवार्य होगा, ताकि पुराने बकाया की समायोजन राशि कटाई जा सके.
पोस्टपेड ग्राहकों को भी मिलेगा सीधा लाभ
पोस्टपेड मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत राहत मिलेगी. बिजली बिल बनाते समय 125 यूनिट की खपत को घटा दिया जाएगा, यानी उपभोक्ता को शून्य बिल मिलेगा यदि उनकी मासिक खपत 125 यूनिट से अधिक नहीं है. यह योजना बिल भुगतान से पूरी तरह मुक्ति देने वाली साबित हो रही है.
सरकार की नई स्कीम से 1.86 करोड़ उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
बिजली कंपनी की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, बिहार सरकार ने हाल ही में सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक शत-प्रतिशत अनुदानित बिजली देने की घोषणा की है. इसका लाभ करीब 1.86 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनमें से 1.67 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जो हर महीने केवल 125 यूनिट तक की बिजली की खपत करते हैं.
फिक्स्ड चार्ज भी नहीं लिया जाएगा
नई व्यवस्था में फिक्स्ड चार्ज भी नहीं वसूला जाएगा, जिससे इन उपभोक्ताओं को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा. इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो बिजली खर्च को लेकर चिंतित रहते हैं.
प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को बिना रिचार्ज मिलेगी बिजली
स्मार्ट प्रीपेड मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं को रिचार्ज न करने पर भी बिजली की सुविधा मिलती रहेगी, बशर्ते उनकी खपत 125 यूनिट तक सीमित हो. यह निर्णय डिजिटल बिलिंग प्रक्रिया को सरल और ग्राहक-हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
सवा सौ यूनिट से ज्यादा खपत वालों को अब भी मिलेगा अनुदान
यदि किसी उपभोक्ता की मासिक खपत 125 यूनिट से अधिक होती है, तो उन्हें पूर्व की तरह ही अनुदानित दर पर बिजली मिलती रहेगी. हालांकि, उन्हें कुछ राशि देनी होगी, लेकिन वह भी काफी रियायती दर पर होगी.
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई दरें और सब्सिडी
ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 7.42 रुपए प्रति यूनिट की दर निर्धारित की है. इसमें से बिजली कंपनी 4.97 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दे रही है, जिससे उपभोक्ताओं को केवल 2.15 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा यदि वे 125 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करते हैं.
शहरी उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत
शहरी क्षेत्रों में भी 125 यूनिट तक खपत करने वालों को बिल नहीं देना होगा. पहले शहरी उपभोक्ता 1 से 100 यूनिट तक 4.12 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करते थे, लेकिन अब उन्हें शून्य बिल मिलेगा. यदि खपत 125 यूनिट से अधिक होती है, तो उन्हें दूसरे स्लैब के अनुसार बिल देना होगा.
दूसरा स्लैब और उसमें मिलने वाली सब्सिडी
दूसरे स्लैब में 8.95 रुपए प्रति यूनिट की दर तय की गई है. इसमें 3.43 रुपए प्रति यूनिट की सब्सिडी सरकार देगी, जिससे उपभोक्ता को केवल 5.52 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा. इस तरह कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को अब भी भारी छूट का लाभ मिलेगा.
उपभोक्ताओं को क्या करना होगा?
- पोस्टपेड उपभोक्ता: बिल में 125 यूनिट की कटौती सीधे लागू होगी.
- प्रीपेड उपभोक्ता: यदि खपत 125 यूनिट तक है और कोई बकाया नहीं है, तो रिचार्ज की जरूरत नहीं.
- बकायेदार उपभोक्ता: पुराने बकाया के समायोजन के लिए रिचार्ज अनिवार्य है.