Haryana Board Admission 2025: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH), भिवानी ने शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं में सीधे प्रवेश (Direct Admission) लेने वाले छात्रों के लिए दस्तावेज जमा कराने की प्रक्रिया को लेकर नया निर्देश जारी किया है। अब जिन छात्रों ने सीधे एडमिशन लिया है या विद्यालय परिवर्तन किया है। उनके दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने दी अहम जानकारी
इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष डॉ. पवन कुमार शर्मा और सचिव डॉ. मुनीष नागपाल ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऐसे छात्रों के अनिवार्य दस्तावेज प्रवेश तिथि से एक माह के भीतर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करें।
किन छात्रों पर लागू होंगे ये दिशा-निर्देश?
यह निर्देश उन सभी छात्रों पर लागू होता है जो कक्षा 10वीं या 12वीं में सीधे एडमिशन ले रहे हैं या जिन्होंने विद्यालय बदला है (School Transfer)। इन छात्रों का डाटा और दस्तावेज नियमानुसार अपलोड किया जाना अनिवार्य है ताकि शैक्षणिक रिकॉर्ड में पारदर्शिता और सत्यता बनी रहे।
कक्षा 10वीं में प्रवेश के लिए जरूरी दस्तावेज
कक्षा 10वीं में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है:
- कक्षा 9वीं की मार्कशीट / रिपोर्ट कार्ड की प्रमाणित प्रति
- स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट (SLC) या ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) की सत्यापित प्रति
- यदि छात्र किसी अन्य राज्य से स्थानांतरित होकर आया है, तो उसका SLC/TC सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।
यह सभी दस्तावेज एकत्र कर स्कूल प्रबंधन को प्रवेश के एक माह के भीतर अपलोड करने होंगे।
कक्षा 12वीं में एडमिशन के लिए भी यही नियम लागू
कक्षा 12वीं में सीधे दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए भी पूर्व कक्षा 11वीं की रिपोर्ट कार्ड, तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों को उसी प्रक्रिया के तहत अपलोड करना होगा। विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस प्रक्रिया में कोई देरी या लापरवाही न हो, अन्यथा बोर्ड की ओर से प्रवेश अमान्य कर दिया जा सकता है।
अन्य राज्यों से स्थानांतरित छात्रों के लिए विशेष शर्तें
यदि कोई छात्र अन्य राज्य से हरियाणा के किसी स्कूल में आया है, तो उसके ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर स्थानांतरण स्कूल के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर अनिवार्य है। बिना अधिकृत सत्यापन के दस्तावेजों को बोर्ड स्वीकार नहीं करेगा। यह कदम फर्जी दाखिलों को रोकने और छात्रों की शैक्षणिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
निर्धारित समयसीमा का पालन अनिवार्य
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी दस्तावेजों को प्रवेश तिथि से एक माह के भीतर अपलोड करना आवश्यक है। यदि विद्यालय ऐसा करने में विफल रहता है, तो छात्र का नामांकन अमान्य माना जा सकता है। इसलिए स्कूलों को निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
पोर्टल और अपलोड प्रक्रिया
BSEH की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर एक विशेष लिंक एक्टिव किया गया है। जहां से स्कूल लॉगिन कर सकते हैं और छात्रों के दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सुविधा प्रदान की गई है। जिससे शैक्षणिक रिकॉर्ड का सही रखरखाव किया जा सके।
छात्रों और अभिभावकों के लिए चेतावनी
बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को भी सलाह दी है कि वे सुनिश्चित करें कि प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेज स्कूल को उपलब्ध कराएं। यदि कोई दस्तावेज अधूरा या गलत पाया गया, तो भविष्य में बोर्ड परीक्षा में बैठने पर रोक लग सकती है। इसलिए सभी अभिभावकों को भी इस प्रक्रिया के प्रति सतर्क और जागरूक रहना चाहिए।