50 रूपए में 1000KM का सफर मुफ्त, गरीब परिवारों को होगा सीधा फायदा Haryana Happy Card Scheme

Happy Card Scheme 2025 : हरियाणा सरकार अपने राज्य के जरूरतमंद परिवारों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे रही है। हैप्पी कार्ड योजना के तहत 1000 किलोमीटर तक का सफर पूरी तरह नि:शुल्क किया जा सकता है। खास बात यह है कि यह सुविधा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए लागू होती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार एक वर्ष तक मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकते हैं।

गुड़गांव में 90% से ज्यादा कार्ड वितरित

अगर बात करें गुड़गांव जिले की, तो यहां अब तक 8,779 हैप्पी कार्ड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 8,027 कार्ड लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। यानी लगभग 90 प्रतिशत परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं।
बाकी 752 कार्ड अभी भी वितरित होने बाकी हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • गुड़गांव: 441 कार्ड
  • सोहना: 70 कार्ड
  • पटौदी: 67 कार्ड
  • बादशाहपुर: 174 कार्ड

योजना का उद्देश्य और लाभ

हैप्पी कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 2024 में हरियाणा सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य प्रदेश के गरीब और अंत्योदय परिवारों को सस्ती और मुफ्त परिवहन सुविधा देना है।

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  • हर कार्ड एक साल तक वैध होता है।
  • एक कार्ड से पूरा परिवार यात्रा कर सकता है।
  • कुल 1000 किलोमीटर तक यात्रा मुफ्त होती है।
  • कार्ड के लिए सिर्फ 50 रुपये शुल्क देना होता है।

हैप्पी कार्ड के लिए चार जरूरी शर्तें

हैप्पी कार्ड बनवाने से पहले यह जान लें कि इसके लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं हैं:

  1. स्थायी नागरिकता: आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. अंत्योदय परिवार: केवल अंत्योदय राशन कार्डधारक परिवार ही आवेदन कर सकते हैं।
  3. परिवार पहचान पत्र (PPP): कार्ड बनवाने के लिए PPP अनिवार्य है।
  4. आय सीमा: परिवार की सालाना आय एक लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।

इन शर्तों के बिना कार्ड आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें ताकि प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। नीचे दिए गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी या फिजिकल प्रति जरूरी हो सकती है:

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  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • अंत्योदय राशन कार्ड
  • आधार कार्ड
  • हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
  • आय प्रमाण पत्र (सालाना आय ₹1 लाख या उससे कम का उल्लेख)

इन दस्तावेजों के साथ आप निकटतम बस डिपो जाकर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

कहां और कैसे करें आवेदन?

हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको बस डिपो कार्यालय जाना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी दस्तावेज अपलोड करें और मांगी गई जानकारी सही-सही भरें। आवेदन के बाद संबंधित विभाग आपसे संपर्क करेगा और कार्ड वितरण की जानकारी देगा।

कौन-कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

यह योजना सिर्फ हरियाणा राज्य के गरीब अंत्योदय परिवारों के लिए है। इसलिए यदि आपकी आय सीमा और दस्तावेज पूरे हैं, तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। खास बात यह है कि यदि परिवार में चार सदस्य हैं, तो वे सभी एक ही कार्ड से यात्रा कर सकते हैं।

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योजना से जुड़े प्रमुख लाभ एक नजर में

  • 1,000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा पूरे परिवार के लिए
  • साल भर वैधता
  • सिर्फ 50 रुपये शुल्क
  • हरियाणा की रोडवेज बसों में मान्य

अगर आप भी कम आय वर्ग से आते हैं और यात्रा में पैसे बचाना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है।

Radhika Yadav

Radhika Yadav is an experienced journalist with 5 years in digital media, covering latest news, sports, and entertainment. She has worked with several top news portals, known for her sharp insights and engaging reporting style.

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